कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मालपुरा जिला टोंक मालपुरा उपखंड क्षेत्र में श्रावण मास में होने वाली समस्त धार्मिक पदयात्राओ व मेलों पर भीड़ भाड़ की संभावनाओं को मद्देनजर प्रतिबंध लगाया गया है।
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कार्यालय उपखंड मजिस्ट्रेट मालपुरा ने आदेश जारी कर बताया कि उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हो के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
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श्रावण मास में भरने वाला क्षेत्र का प्रसिद्ध डिग्गी मेला भी इस बार कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के चलते स्थगित रखा गया है।