नेत्रहीन शिक्षिका के गृह जिले में पदस्थापन करे विचार हाईकोर्ट ने दिए आदेश

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नेत्रहीन शिक्षिका के गृह जिले में पदस्थापन करे विचार
हाईकोर्ट ने दिए आदेश
जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने दिए आदेश
टोंक निवासी नेत्रहीन शिक्षका विभा शर्मा की याचिका पर दिए आदेश
विभा शर्मा वर्तमान में है जोधपुर ज़िले में पदस्थापित
नेत्रहीन होने के कारण दैनिक दिनचर्या के कार्यो में आती है दिक्कतें
अदालत ने आदेश में कहा राज्य सरकार चार सप्ताह में करे टोंक जिले में पदस्थापन करने की कार्यवाही पर विचार
टोंक जिले में तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल वन के कई पद रिक्त
एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने की प्रार्थीपक्ष की पैरवी

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