पूर्व सेवा के परिलाभ नहीं देने के मामले में हाइकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब-तलब

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एक तृतीय श्रेणी शिक्षिका को उसकी पूर्व सेवा का परिलाभ नही देने के मामले में राजस्थान उच न्यायालय की जयपुर पीठ ने राय के प्रमुख शिक्षा सचिव, प्रारभिक शिक्षा निदेशक, टोंक के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारभिक शिक्षा तथा मालपुरा के मुय ब्लॉक प्रारभिक शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 17 जुलाई तक जवाब तलब किया है। न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश सोडा निवासी तथा वर्तमान में राजकीय उच प्राथमिक विद्यालय जयसिंहपुरा में कार्यरत शिक्षिका कुसुम कुमारी पारीक द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई याचिका पर प्रारभिक सुनवाई करते हुए दिए है। याचिका में बताया गया है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति सीधी भर्ती 2012के तहत उदयपुर में हुई थी तथा 28 मार्च 2018 को उसकी सेवाओ को नियमित कर दिया गया था किंतु वर्ष 2013 की सीधी भर्ती में उसका चयन टोंक जिले में हो गया तथा उदयपुर से उसे 16 अक्टूबर 2017 को टोंक जिले के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया किन्तु टोंक के शिक्षा अधिकारियों द्वारा उसे वेतनमान के रूप में को परिवीक्षा प्रशिक्षणथ्री के अनुरूप ही दिया जा रहा जिसे याचिका में चुनोती दी गई है ।

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