दो दिवस मे जांच कर अपात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर सूची भिजवाने व वसूली के आदेश

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उपखंड अधिकारी डॉ राकेश कुमार मीणा ने आदेश जारी कर उपखण्ड क्षेत्र मालपुरा में राष्ट्रीय खाघ सुरक्षा योजना में चयनित अपात्र परिवारों को चिन्हित करने बाबत विकास अधिकारी पंचायत समिति मालपुरा व अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मालपुरा को दो दिवस मे जांच कर अपात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर सुची भिजवाने व राष्ट्रीय खाघ सुरक्षा योजना में दर्ज सरकारी कर्मचारी से वसूली की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये । गौरतलब है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार राष्ट्रीय खाघ सुरक्षा योजना में दर्ज सरकारी कार्मिक जो योजना का लाभ ले रहे है उनसे 20 जनवरी 2021 तक वसूली कर योजना से नाम पृथक किया जाना है। यदि राष्ट्रीय खाघ सुरक्षा योजना में चयनित कोई सरकारी
कर्मचारी नोटिस मिलने के बाद भी नियम समय पर वसूली जमा नहीं करवाता है तो संबंधित कार्मिक के विरूद्ध प्रतिकूल कार्यवाही की जावेगी। साथ ही जिन सरकारी कार्मिको का इस बाबत नोटिस जारी नही हुआ है या प्राप्त नही हुआ है वे भी इसको तत्काल संज्ञान में लेते हुये अपना नाम राष्ट्रीय खाघ सुरक्षा योजना से हटवाने की सुनिश्चितता करे। विकास अधिकारी पंचायत
समिति मालपुरा व अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मालपुरा इस कार्य में कोताही ना बरते। राष्ट्रीय खाघ सुरक्षा योजना में चयनित सरकारी कार्मिको को चिन्हित कर सूची संधारित करे। साथ ही ऐसे कार्मिको के पदस्थापन विभाग स्थान एवं सम्पूर्ण पता मय सूचना संधारित कर एनएफएसए से नाम पृथक करने व वसूली की कार्यवाही संधारित करे।

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